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SBI को एक और झटका, सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन के अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी जानकारी मांगी

SBI को एक और झटका, सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन के अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी जानकारी मांगी

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Electoral Bond Case: इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक को बड़ा झटका दिया है. दरअसल, सोमवार को सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने SBI को आदेश दिया कि वह 21 मार्च को शाम 5 बजे तक इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी जानकारी साधा करे. इसके साथ कोर्ट ने कहा कि एसबीआई से जानकारी मिलते ही EC तुरंत इसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे.

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस मुद्दे पर कुछ भी छुपाया नहीं जाना चाहिए. सबकु सार्वजनिक करना होगा. चीफ जस्टिस ने कहा, “फैसले में स्पष्ट था कि सभी विवरणों का खुलासा किया जाना चाहिए, कुछ भी चयनात्मक नहीं होना चाहिए. कोर्ट के आदेशों पर निर्भर मत रहिए. सभी कल्पनात्मक जानकारी का खुलासा होना चाहिए.”

वहीं SBI के वकील हरिश साल्वे ने कहा कि हमने पूरी जामकारी तरतीब से साझा करने के लिए ही वक्त मांगा था.

बैंक ने दी आधी जानकारी

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद SBI ने हाल ही में इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral Bond Case) की जानकारी साझा की थी. इसके बाद चुनाव आयोग ने इस जानकारी को अपने वेबसाइट पर अपलोड किया था. इसमें किस राजनीतिक पार्टी को कितना चंदा मिला और किस कंपनी ने कितना चंदा दिया, इसकी जानकारी थी. लेकिन यह जानकारी नहीं थी कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है.

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